दुर्ग। मामूली बात पर दो आरोपियों ने प्रार्थी के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्के व डंडे से मारपीट की, जिससे प्रार्थी को चोटे आई। प्रार्थी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2), 296,3(5), 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी गोकुल महानंद बॉम्बे आवास उरला का रहने वाला है और वह पोलसाय पारा में फास्ट फूड का व्यवसाय करता है। 30 अक्टूबर की सुबह 10:00 बजे पुराने पैसे के लेनदेन की बात को लेकर उसकी पत्नी दामिनी महानंद से आरोपी बट्टू गौरैया की बहस हुई थी। इस पर प्रार्थी उसे समझाने के लिए गया हुआ था। इस बात को लेकर दोपहर लगभग 12:00 बजे छोटे गौरिया एवं बाठु गौरिया प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट किये। इससे गोकुल महानंद के सिर में चोटे आई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।