दुर्ग। पावर हाउस मार्केट भिलाई के पास प्लास्टिक की बोरी में रखकर गांजा बेचने वाली महिला आरोपिया को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस दुर्ग श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी ए पुष्पा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20( ख) (1)(ख)के तहत 2 माह के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला पावर हाउस सी मार्केट के पास बोरी में रखकर गांजा की बिक्री कर रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपिया ए पुष्पा निवासी सेक्टर 11 स्वीपर मोहल्ला खुर्सीपार को पकड़ा।उसके पास से बोरी में रखा 3.326 किलो मादक प्रसाद गांजा को जब्त किया गया। पूछताछ करने पर आरोपिया के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। पुलिस ने ए पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया था।