दुर्ग। मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस दुर्ग श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी को उसके अभिरक्षा में व्यतीत अवधि दो माह 12 दिन के सश्रम कारावास तथा 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की थी। 4 सितंबर 2025 की रात को आरोपी अनिकेत देवार निवासी मछली मार्केट खुर्सी पार बैगनी रंग के सूटकेस में छोटे-छोटे पैकेट में गांजा रखकर लोगों को बेच रहा था। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची खुर्सी पार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से 3.706 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख)(ii)(ख) के तहत कार्रवाई की थी।