दुर्ग। बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए किशोरी को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी इरफान हासमी को धारा 137(2) के तहत अभि रक्षा में बिताई गई अवधि 326 दिन के सश्रम कारावास एवं 200 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी। आरोपी इरफान हासमी 20 वर्ष निवासी थाना सराय खाजा, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश की जान पहचान किशोरी के साथ थी। आरोपी ने किशोरी को झांसे में लेकर उससे शादी का प्रलोभन दिया और 24 दिसंबर 2024 को अपने साथ भगाकर ले गया था। जब देर शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची तब उसके पिता ने छावनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अपर लोक अभियोजक संजय सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता बालिका, उसके माता-पिता और चाचा पक्ष द्रोही हो गए थे, परंतु कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।