धान खरीदी केंद्र के सहायक प्रबंधक अनुपस्थित, अपराध दर्ज

दुर्ग। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सेलूद के सहायक प्रबंधन के विरुद्ध उतई पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। प्रार्थी दिनेश कुमार वर्मा की शिकायत पर पुलिस ने सहायक समिति प्रबंधक रोमन दास वैष्णव के खिलाफ छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम 1979 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी दिनेश कुमार वर्मा शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग शाखा सेलूद में पदस्थ है। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की संपूर्ण धान खरीदी की अवधि तक धान खरीदी कार्य में समस्त कर्मचारियों को अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम के तहत कार्य करने कहा गया था। प्राथमिक कृषि साख समिति मर्यादित सेलूद पंजीयन क्रमांक 405 के सहायक समिति प्रबंधक रोमन दास वैष्णव धान खरीदी कार्य पर उपस्थित नहीं था। उन्हें धान खरीदी कार्य पर उपस्थित होने कहा गया था, परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक संबंधित समिति में उपस्थिति प्रदान नहीं की गई है। इस पर उपायुक्त सहकारिता जिला दुर्ग के निर्देश पर रोमन दास वैष्णव के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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