दुर्ग। चाकू से वार कर युवक की हत्या करने वाले दो आरोपी भाइयों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने दोनों आरोपी भाई राकेश साहू एवं अजय साहू को धारा 302,34 के तहत आजीवन कारावास,500 रुपए अर्थदंड तथा धारा 307,34 के तहत सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों आरोपियों के बड़े भाई घनश्याम साहू को भी आरोपी बनाया गया था परंतु पिछले वर्ष उसकी मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
19 फरवरी 2023 की रात को कंडरा पारा बजरंग नगर निवासी श्रीमती दुरपति विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका छोटा बेटा रमेश विश्वकर्मा ने घर आकर उसे बताया कि उसके बड़े भाई गजेंद्र विश्वकर्मा के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले आरोपी राकेश साहू 33 वर्ष पिता पचकौड़ साहू, अजय साहू 24 वर्ष पिता पचकौड़ साहू तथा घनश्याम साहू 36 वर्ष पिता पचकौड़ साहू मारपीट कर रहे हैं। मौके पर दुरपति विश्वकर्मा पहुंची तो देखा कि गजेंद्र को घनश्याम साहू एवं राकेश साहू पकड़े हुए हैं और आरोपी अजय साहू धारदार चाकू से गजेंद्र के पेट, गर्दन आदि पर वार कर रहा है। यह देख गजेंद्र का भाई रमेश बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया था। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले थे। घायलों को अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान गजेंद्र विश्वकर्मा ने दम तोड़ दिया था।