मारपीट के मामले में चार दोषियों को सजा

दुर्ग: मामूली बात पर चार आरोपियों ने एक राय होकर डंडा,लाठी व फावड़े से प्रार्थिया की पिटाई कर दी। मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 10 साल सश्रम और तीन अन्य को एक-एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

प्रार्थिया रजविंदर कौर ने वैशालीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक 5 अगस्त 2021 की शाम करीब छह बजे प्रार्थिया अपने घर के सामने गली में बैठी थी और उसकी बेटी गुरप्रीत कौर घर के सामने खड़ी थी। इस दौरान आरोपी गोपाल मिश्रा तेज रफ्तार मोटर साइकिल चलाते हुए आया और उसकी बेटी गुरप्रीत कौर को मोटर साइकिल की चपेट में ले लिया। प्रार्थिया द्वारा नाराजगी जताए जाने पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज किया। आरोपी गोपाल मिश्रा हाथ मुक्के से मारपीट करने लगा। झगड़ा देखकर आरोपि गोपाल मिश्रा की मां मंगला देवी,पिता कृपाशंकर मिश्रा,भाई किशन एवं उसके परिचित धरम सिंह व पूजा सभी आकर एक राय होकर डंडा,लाठी और फावड़े से प्रार्थिया से मारपीट करने लगे। जिसके कारण प्रार्थिया के सिर व कलई में चोट लगी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी गोपाल मिश्रा, मंगला मिश्रा,कृपाशंकर मिश्रा,धरम सिंह और पूजा उर्फ गुरप्रीत कौर के खिलाफ धारा 294, 323/34, 307/34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए मामला षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी गोपाल मिश्रा को धारा 307 मे 10 साल सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अन्य आरोपी मंगला मिश्रा,कृपाशंकर मिश्रा और पूजा उर्फ गुरप्रीत कौर को धारा 323 में एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

                                       

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