दुर्ग। वायदा बाजार के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग रवि कुमार कश्यप की कोर्ट ने आरोपी विजय कुमार जैन निवासी पदमनाभपुर को धारा 420 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास,धारा 467 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास, धारा 468 के तहत 3 वर्ष साधारण कारावास, धारा 471 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक दुर्ग भिलाई के कई लोगों को वायदा बाजार में भारी मुनाफा कमाने का झांसा देकर आरोपी विजय कुमार जैन ने करोड़ों रुपए की ठगी की थी। 17 साल बाद अदालत ने सजा सुनाई है। लोगों से करोड़ों रुपए लेने के बाद आरोपी 26 मई 2009 को फरार हो गया था। पीड़ितों की शिकायत पर 13 सितंबर 2009 को पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। घटना के 8 साल बाद 27 फरवरी 2017 को क्राइम ब्रांच की टीम ने विजय जैन को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था।