दुर्ग। लगातार अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने जिला पुलिस ने आरोपी मनीष माण्डले पर जिला बदर की कार्रवाई की है। 1 वर्ष के लिए दुर्ग सहित सात जिलों की सीमाओं में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया है। मनीष माण्डले के विरुद्ध वर्ष 2013 से अब तक मारपीट के 6, छेड़छाड़ का एक तथा आबकारी एक्ट का एक प्रकरण दर्ज है। पूर्व में भी जिला दंडाधिकारी दुर्ग के आदेश पर मनीष माण्डले को वर्ष 2018 में जिला बदर किया गया था। इसके बाद भी आपराधिक गतिविधियां जारी रही। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा 24 सितंबर को 1 वर्ष की जिला बदर कार्रवाई की गई है। आरोपी को दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़- छुईखदान -गंडई, राजनंदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश पर एक वर्ष तक प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस ने बताया कि थाना पुलगांव क्षेत्र के निवासी मनीष माण्डले के विरुद्ध लगातार अपराधिक गतिविधियों एवं पूर्व प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बावजूद सुधार नहीं हुआ था। उसके विरुद्ध धारा 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।