दुर्ग। छत के रास्ते घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने और पीछा करने पर बच्ची पर धारदार कटर से वार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी प्रीतम सिंग को धारा 332 (ख) के तहत 5 वर्ष, धारा 309(6) के तहत 7 वर्ष तथा धारा 118 (1) के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्रोण ताम्रकार ने पैरवी की थी।
लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 10 अक्टूबर 2024 की है। प्रार्थिया पूनम देवी मिलन चौक, कैंप-2 भिलाई में रहती हैं। घटना के समय उनके परिवार के सदस्य घर पर थे। इसी दौरान प्रीतम सिंग दुर्गा विद्यालय की छत से होते हुए उनके घर की छत पर पहुंचा और वहां से घर में रखे लगभग पांच हजार रुपये कीमत के मोबाइल को लेकर भागने लगा।
पूनम देवी की बेटी खुशी ने आरोपी को मोबाइल लेकर भागते देखा और उसका पीछा किया। आरोपी ने पकड़े जाने के डर से जान से मारने की नीयत से उसके गले पर कटर से वार किया। बचाव के दौरान खुशी के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं थी। छावनी पुलिस ने मामले की जांच की थी।