दुर्ग। युवक की हत्या करने की नीयत से मारपीट करने के बाद उसे निर्माणाधीन फ्लैट के ऊपर से नीचे फेंक देने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कौशले की कोर्ट ने आरोपी तुषार दास मानिकपुरी को धारा 115 (1) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास,10,000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी। साकेत कॉलोनी कातुल बोर्ड निवासी प्रार्थिया भानु ठाकुर के पड़ोस में ही आरोपी तुषार दास मानिकपुरी रहता है ।आरोपी तुषार को शक था कि प्रार्थिया भानु ठाकुर का भाई धनेश्वर ठाकुर का उसकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग है और आपस में मिलकर वे लोग बातचीत करते हैं। इस बात को लेकर आरोपी तुषार मानिकपुरी धनेश्वर ठाकुर के साथ रंजिश रखता था। इसको लेकर आरोपी ने बहाने से धनेश्वर ठाकुर को कातुल बोर्ड साकेत कॉलोनी में खंडहर नुमा निर्माणाधीन फ्लैट के ऊपर में बुलाया। जब धनेश्वर ठाकुर वहां पहुंचा तो आरोपी ने विवाद करते हुए चाकू दिखाया और धनेश्वर ठाकुर के साथ हाथ मुक्के से मारपीट की। इसके बाद हत्या करने की नीयत से आरोपी ने धनेश्वर को छत से नीचे फेंक दिया था जिससे धनेश्वर को गंभीर चोटे आई थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था।