दुर्ग। रस्सी से गला घोटकर महिला की हत्या कर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने पैरवी की थी। आरोपी दुर्गा प्रसाद मारकंडेय निवासी वार्ड नंबर 59 कातुल बोर्ड वेदमती वर्मा के चरित्र पर हमेशा शंका करता था। वेदमती की पूर्व में अरुण वर्मा के साथ विवाह हुआ था, बाद में उसका तलाक हो गया था। इसके बाद से वेदमती तुलसी साहू के मकान शिवपुरी जामुल में किराए के मकान में अकेली रहती थी। आरोपी का उसके घर आना जाना था।आरोपी ने 22 अगस्त 2023 की रात को वेदमती की हत्या करने की नियत से घर में रखे प्लास्टिक की रस्सी उसके गले में कसकर बांध दिया और गले को घोंट दिया जिससे वेदमाती की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी ने उसके कान में पहने सोने के टॉप्स व चांदी के लच्छे को निकाल कर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और अपने घर कातुल बोर्ड चला गया था। घटना के बाद वेदमती वर्मा के भाई ग्राम कपसदा निवासी प्रार्थी मनहरण लाल वर्मा ने कुम्हारी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था।