दुर्ग। मॉर्निंग वॉक पर निकले पति-पत्नी को ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी चालक को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी मनोज कुमार ठाकुर देवासी ग्राम पगबंदधी, थाना धमधा को धारा 304(2) के तहत दो बार तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, 10 -10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने बताया कि 22 मई 2024 की सुबह थाना नंदिनी निवासी नुमान सिंह साहू, उनकी पत्नी श्रीमती पिरतीन बाई साहू एवं नाती काव्य कीर्तन साहू मॉर्निंग वॉक करने के लिए नंदिनी खदान बाईपास अहिवारा की ओर रोड के किनारे से जा रहे थे। पुलिया के पास नंदिनी खदान बाईपास पर वे लोग पहुंचे थे इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर सीजी 07 बीपी 7943 के चालक जिसने ट्रैक्टर में दो ट्राली लगाया हुआ था तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसने नुमान सिंह एवं पिरतीन बाई को टक्कर मार दिया। इसके बाद ट्रॉली पलट गई थी। ट्राली में नुमान सिंह एवं पिरतीन बाई दब गए थे जिससे उन्हें गंभीर चोटे आई। दोनों घायलों को शासकीय अस्पताल अहिवारा में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया था।