दुर्ग। घर में घुसकर मूकबधिर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी तामेश्वर यादव निवासी कातुल बोर्ड को धारा 74 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 75(2) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी। मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मूकबधिर किशोरी 8 अप्रैल 2025 को अपने घर पर थी। उसके माता-पिता बाहर काम पर चले गए थे। उसे अकेला पाकर मौके का फायदा उठाते हुए पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी तामेश्वर यादव उसके घर में जबरन घुस गया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ किया। इस पर मूक बधिर किशोरी किसी तरह अपने आप को बचाते हुए पड़ोस में जाकर छुप गई।उसने इशारे से अपने पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों ने माता-पिता को सूचना दी थी। किशोरी के पिता ने मोहन नगर थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी बोल नहीं पाती थी और सिर्फ इशारे से समझा सकती थी, इसके लिये न्यायालय ने एक विशेषज्ञ की सहायता से कथन कर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी।