टास्क कंप्लीट कर पार्ट टाइम जॉब प्राप्त करने का झांसा देकर 10 लाख से अधिक रकम की ठगी करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग प्रशांत पाराशर की कोर्ट ने आरोपियों सचिन नलगे एवं हेमंत कुशवाहा को धारा 318(4) के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 368 (3) के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 66 डी के तहत 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा दी है।
साइबर थाना में प्रार्थी स्वराज बैनर्जी शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी प्रिया बैनर्जी के टेलीग्राम आईडी में पार्ट टाइम जॉब का मैसेज देकर आरोपियों द्वारा कुल 32 टास्क कंप्लीट करना बता कर टेलीग्राम ग्रुप आईडी एवं व्यक्तिगत आई डी का उपयोग कर 10,60,912 रुपए की ठगी कर ली गई थी। पार्ट टाइम जॉब का मैसेज टेलीग्राम आईडी में आया हुआ था जिसमें यू ट्यूब का लिंक भेजा गया था। टास्क कंप्लीट करने का झांसा देते हुए अलग-अलग किस्तों में आरोपियों सचिन नलगे निवासी वनवाड़ी थाना पठार, जिला सतारा महाराष्ट्र तथा हेमंत कुशवाहा निवासी रामनगर कॉलोनी ग्राम विजनवाड़ा, तहसील पिपरिया जिला नर्मदा पुरम मध्य प्रदेश ने कुल 10,60,912 रुपए की ठगी कर ली थी।