जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने की मारपीट

दुर्ग। बिना किसी कारण के आरोपी ने प्रार्थी एवं उसके भाई के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। इससे दोनों को चोटे आई। प्रार्थी की शिकायत पर जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 296, 115(2) 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी हरीश गिरी गोस्वामी मजदूरी का काम करता है। 31 मार्च की रात को वह अपने बड़े भाई राजेश गोस्वामी के साथ शासकीय हाई स्कूल के पास मुर्गा दुकान में खड़ा हुआ था। उसी समय गांव का रहने वाला आरोपी रूपेंद्र निषाद उर्फ़ मुन्ना आया और बिना किसी कारण कहने लगा कि तुझे मारूं या तेरे भाई को मारुं। इसके बाद आरोपी ने दोनों के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने प्रार्थी के बड़े भाई के साथ हाथ- मुक्के से मारपीट की। जब बीच बचाव करने प्रार्थी गया तो उसके साथ भी मारपीट कर गाली-गलौज की गई, इससे दोनों को चोटे आई।

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