आरक्षक व प्रार्थी से मारपीट करने वाले आरोपियों को मिली सजा

दुर्ग। मारपीट की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस एवं प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर मारपीट, प्राण घातक हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपीगण दुर्गेश चंद्राकर, नकुल चंद्राकर एवं मनोज चंद्राकर सभी निवासी शंकर नगर थाना मोहन नगर को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक का कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी धर्मेंद्र चंद्राकर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 10000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी। 28 अगस्त 2019 को दुर्गा चौक शंकर नगर में बाप बेटे तारु व नकुल के बीच आपस में लड़ाई हो रही थी। जानकारी मिलने पर मोहन नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस को देख दोनों भी आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कहने लगे कि पुलिस को किसने बुलाया है।जब आरक्षक एवं प्रार्थी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो आरोपी नकुल चंद्राकर के अन्य साथी वहां पहुंच गए और आरोपियों ने आरक्षक गंगेश गात्रे एवं प्रार्थी के साथ डंडे एवं हाथ मुक्के से मारपीट की, इससे दोनों को चोटे आई वहीं आरक्षक की वर्दी को खींचकर फाड़ने की भी कोशिश की गई थी। आरक्षक के मोबाइल को भी आरोपियों ने छीन कर तोड़ दिया था। लोगों ने बीच बचाव किया अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *