दुर्ग। कार को धक्का लगाने से मना करने पर युवक की हत्या कर देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले की कोर्ट ने आरोपी गण भूपेश देवदास, ब्रिजेश उर्फ बिज्जू, हरीश कुमार धृतलहरे, समीर खान, पंकज कुमार लाउत्ररे,अजय उर्फ अज्जू को धारा 304(2) सह पठित धारा 34 के तहत के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास, 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी।
21 सितंबर 2022 की रात को अब्दुल ग्यासू उर्फ बाबा कुरैशी अपने दोस्तों भूपेश देवांगन, ब्रिजेश उर्फ बिज्जू, हरीश कुमार, समीर खान, पंकज कुमार लाउत्ररे, अजय उर्फ अज्जू भदोरिया सभी निवासी वैशाली नगर खाना खाने कार से प्रणय भवन जा रहे थे।रास्ते में हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास गाड़ी अचानक खराब हो गई। इस पर आरोपियों ने ग्यासू उर्फ बाबा कुरैशी से कहा कि वह कार को धक्का लगाये। जब ग्यासू ने कार को अकेले धक्का मारने से इनकार किया तो आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए हाथ मुक्के, एवं चाकू से उस पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण वह घटनास्थल पर ही गिर गया। आरोपी उसे मरा समझ कर वहां से भाग निकले। लोगों की मदद से ग्यासछ को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।