दुर्ग। बिना किसी कारण धारदार वस्तु से वार कर युवक को घायल कर देने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी युसूफ खान एवं संजू यादव को धारा 118( 2) के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 351(2) के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एम के दिल्ली वार ने पैरवी की थी। प्रार्थी अर्जुन ताम्रकार ने वैशाली नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 सितंबर 2024 की रात को उसका बेटा हर्ष ताम्रकार परदेसी चौक बधवा मंदिर के पास गणेश पंडाल के सामने खड़ा हुआ था।इस दौरान आरोपी यूसुफ खान एवं संजू यादव वहां पहुंचे और बिना कारण गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने धारदार वस्तु से वार कर दिया था जिससे हर्ष के पीठ, पेट आदि में गंभीर चोटे आई थी। उसे तुरंत इलाज के लिए बी एम शाह हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती किया गया था।