छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई को आजीवन कारावास

दुर्ग। छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने अपने ही छोटे भाई की लकड़ी के पट्टे से वार कर हत्या कर दी। आरोपी बड़े भाई को कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी दीपक राजपूत को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 201 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी साहू ने पैरवी की थी। थाना नेवई में सूचना कर्ता श्रीमती बीना राजपूत निवासी इंदिरा चौक स्टेशन मरोदा ने थाना पहुंचकर जानकारी दी कि 17 सितंबर 2023 की रात को वह अपने काम से लौटकर घर वापस आई हुई थी। घर के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि बिस्तर में उसका देवर मृतक सन्नी उर्फ नेपाली राजपूत मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, वहीं घर में उसका पति आरोपी दीपक राजपूत भी था। इस पर श्रीमती बीना राजपूत ने अपने पति दीपक राजपूत से पूछी कि इसे क्या हुआ है। तब आरोपी ने बताया कि मृतक सन्नी उर्फ नेपाली राजपूत के साथ उसका छोटी-छोटी बात को लेकर विवाद होता रहता था। इस पर आरोपी ने लकड़ी की पट्टी से वार कर सन्नी पर प्राण घातक हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता बीना राजपूत को धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह उसे भी जान से मार देगा।

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