चाईनीज मांझे पर सख्त रोक, जानलेवा धागे से दूरी बनाने की अपील

दुर्ग। चाईनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा 25 फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के तहत नायलोन, सिंथेटिक अथवा किसी भी प्रकार के धारदार पदार्थ युक्त चाईनीज मांझे के उत्पादन, विक्रय, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार चाईनीज मांझे के कारण प्रदेश में गंभीर हादसे सामने आ रहे हैं। कई लोग इस जानलेवा मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कुछ मामलों में लोगों की जान भी जा चुकी है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए यह मांझा बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम नागरिकों से अपील की है कि पतंग उड़ाने के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग न करें और दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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