दुर्ग। गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस दुर्ग श्रीमती सुनीता टोप्पो की कोर्ट ने आरोपी महेश उइके को अभिरक्षा की अवधि 3 माह 17 दिन का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रकाश शर्मा ने पैरवी की थी। 16 सितंबर 2025 को सुपेला पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल मैदान फरीदनगर सुपेला में हनुमान मंदिर के सामने महेश उइके 40 वर्ष निवासी फरीदनगर डेरा बस्ती सुपेला एक प्लास्टिक की थैली में मादक पदार्थ गांजा रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली में रखे 1.340 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को जब्त किया गया था।