दुर्ग। चाकू मार कर युवक को घायल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। पंचम सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले की कोर्ट ने आरोपी सुनील चौधरी को धारा 324 के तहत 2 माह 9 दिवस के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती नंदनी चंद्रवंशी ने पैरवी की थी। लक्ष्मी मार्केट सुपेला भिलाई में जितेंद्र गिरी चाय ठेला लगाता है। आरोपी सुनील चौधरी उसी के मोहल्ले में निवासरत है। 19 जून 2024 को जितेंद्र गिरी अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसी समय आरोपी सुनील आया और अपने छोटे भाई संतोष चौधरी के साथ हुए पूर्व में विवाद को लेकर गाली गलौज करने लगा। जब प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने धारदार चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया था। जब जितेंद्र गिरी बचने के लिए झुक गया तो चाकू उसके पैर में जा लगा था।