पत्नी पर प्राण घातक हमला, आरोपी को 7 वर्ष का कारावास

दुर्ग। घरेलू विवाद के बाद पत्नी के साथ मारपीट करते हुए हंसिया से वार कर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने आरोपी चंदूलाल साहू को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास ,500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भावेश कटारे ने पैरवी की थी। पीड़िता हेमलता साहू का विवाह 6 वर्ष पूर्व चंदूलाल साहू निवासी ग्राम उरला थाना पुरानी भिलाई के साथ हुआ था। जब पत्नी मायके में थी तब पति उसे घर पर लेने के लिए आया हुआ था। इस पर पत्नी ने कहा कि वह उसके साथ मारपीट करता है वह उसके साथ नहीं जाएगी। इस पर परिवार वालों ने समझा बुझाकर उसे पति के साथ भेज दिया था। 31 जनवरी 2021 की रात को पति ने हेमलता के साथ विवाद किया। इस दौरान हेमलता ने कहा कि तुम अपने रिश्तेदारों के बीच जाकर उसके बारे में गलत इल्जाम लगाकर बदनाम करते हो।यह सुनकर आरोपी गुस्से में आ गया और हंसिया से हेमलता पर वार कर दिया। इससे हेमलता के गले, हाथ आदि में चोटे आई थी।

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