शादी का झांसा देकर युवती को भगा कर ले जाने एवं उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी विनय प्रकाश टंडन को धारा 376 (2) (एन) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 506(1) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवती और आरोपी विनय प्रकाश टंडन 36 वर्ष निवासी रन चिरई थाना रनचिरई जिला बालोद की आपस में जान पहचान थी।12 मार्च 2024 की शाम को युवती अपने घर से निकली लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंची। आरोपी युवती को बहला फुसलाकर एवं शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ दूसरी जगह ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। प्रार्थिया ने थाना उतई पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 12 मार्च 2024 की शाम को घर से निकली लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंची थी।