दुर्ग। चाकू से वार कर दो लोगों पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। जिला सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी खेमलाल साहू को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 324 के तहत 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
ग्राम माटरा वार्ड नंबर 14 थाना नंदिनी निवासी प्रार्थिया भुखिन बाई एवं उसके पड़ोसी लोग 20 अगस्त 2023 की रात 9:00 बजे घर के सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी खेमलाल साहू प्रार्थिया के घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज करने लगा। इस पर प्रार्थिया का पुत्र देवलाल ठाकुर घर से निकलकर उसे गाली देने से मना किया। इसके बाद खेमलाल वापस अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद घर से आरोपी खेमलाल आया और अपने हाथ में धारदार चाकू लाया। उसने देवलाल ठाकुर पर हत्या करने की नीयत से वार कर दिया जिससे देवलाल ठाकुर के पेट, जांघ, कमर आदि में चोटे आई। इसी दौरान प्रार्थिया का देवर शिवकुमार ठाकुर बीच बचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया इस घटना में दोनों को चोटे आई थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था।