दुर्ग। रेलवे के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग ने फैसला सुनाया है। परिवादी अधिवक्ता कुलदीप दुबे के पक्ष में फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग दुर्ग के अध्यक्ष संतोष कुमार एवं सदस्य संध्या बाजपेयी एवं नीलू ठाकुर ने रेलवे को आदेश दिया कि वे परिवादी कुलदीप दुबे को 20,000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करें वहीं रकम पर 6% ब्याज भी दिया जाए।
परिवादी अधिवक्ता कुलदीप दुबे अपनी बच्ची के इलाज के लिए अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर 30 मई 2019 को कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस के एसी कोच बी 1 में टिकट बुक करा कर जा रहे थे। एसी कोच का एसी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण यात्रियों को गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही थी। इसकी शिकायत रेलवे के टीटी से किए जाने के बावजूद रेलवे द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जा रहा था। इसको लेकर कोच के अन्य यात्रियों को भी कष्ट झेलना पड़ रहा था। रेलवे के टीटी द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा लेकिन निराकरण करने में कोई कदम नहीं उठाया। यात्रा में परिवादी सहित पूरे परिवार को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। इस पर परिवादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।
