दुर्ग। मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी गिरधर ढीमर को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 363 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
प्रार्थिया ने थाना अंडा में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने मायके गई हुई थी। घर में उसकी 10 वर्ष 4 माह आयु की बच्ची ,उसके पिता आदि थे।27 दिसंबर 2023 को आरोपी गिरधर ढीमर निवासी ग्राम अछोटी जिसका प्रार्थिया के घर आना जाना था, उसने मासूम बच्ची को अपनी साइकिल पर पीछे बैठा कर घूमने के बहाने सुनसान जगह पर लेकर गया और नहर नाली के पास ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। घर जाकर रोते हुए बच्ची ने अपने साथ बीती घटना अपने पिता को बताई। प्रार्थिया ने अपने पति के साथ पहुंचकर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी