दुर्ग। किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थ दंड तथा धारा 366 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूप वर्षा दिल्ली वार ने पैरवी की थी।
हटरी बाजार भाटापारा निवासी आरोपी आशिफ हुसैन की जान पहचान 17 वर्षीय किशोरी से थी। किशोरी घनश्याम कॉलेज दुर्ग जाने के लिए 20 नवंबर 2023 की सुबह घर से निकली थी। जब दोपहर तक वह वापस नहीं आई तब परिवार वालों ने इसकी शिकायत थाना में की थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी आशिफ हुसैन अपने घर फरीद नगर सुपेला ले कर उसे बेला फुसलाकर ले गया था और एक से अधिक बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया था।