दुर्ग। युवक पर थर्माकोल कटर से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी हरीश यादव को सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने धारा 326 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 324 के तहत 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एम के दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 24 फरवरी 2023 की शाम को प्रार्थी प्रतीक सिंह अपने साथी सतीश खरे और डोमेश नायक के साथ स्कूटी में सवार होकर सेंट थॉमस कॉलेज के पास स्थित एटीएम में पैसा निकालने गया हुआ था। वे लोग सेंट थॉमस कॉलेज के पास से जब वापस लौट रहे थे तब एक लड़का स्कूटी को बीच रास्ते में खड़ा कर उस पर बैठा हुआ था। जब प्रार्थी प्रतीक सिंह अपने साथियों के साथ वहां से गुजरा तब आरोपी हरीश ने कहा कि उसे क्यों घूर रहे हो यह कहकर गाली गलौज की। प्रार्थी ने रुक कर उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी हरीश यादव ने जान से मारने की धमकी देते हुए जेब में रखे थर्माकोल कटर को निकाला और सतीश खरे को जान से मारने की नीयत से उस पर वार कर दिया था। इससे सतीश खरे को चोटे आई, वहीं बीच बचाव करने गए प्रार्थी को भी चोटे आई थी।