दुर्ग। रकम जमा करने पर प्रतिमाह 6% ब्याज देने का झांसा देकर आरोपी ने प्रार्थी एवं अन्य के साथ धोखाधड़ी की। प्रार्थी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी साहिल धार सेक्टर 2 भिलाई निवासी है। उसकी पहचान रावतपुरा कॉलोनी मठ पुरैना रायपुर निवासी बैजनाथ साहू के साथ है। बैजनाथ साहू ने साहिल धार से कहा कि वह रकम जमा करने पर एग्जैक्ट इनकम के रूप में 6% रकम दूंगा।प्रार्थी को झांसे में लेकर आरोपी ने आरटीजीएस के माध्यम से प्रार्थी से 500000 रुपए जमा कर लिए। पैसा लेने के बाद तीन माह तक उसका लाभ दिया, उसके बाद फरवरी 2025 से कोई भी लाभांश एवं मूल रकम नहीं दिया। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि आरोपी मार्केट एस्ट्रोलॉजी नामक संस्था खोलकर तरह-तरह की स्कीम मे लाभ होने का प्रलोभन देते हुए कई लोगों से रकम जमा कर चुका है। आरोपी ने कई लोगों से अतिरिक्त लाभांश देने का लालच देकर रकम ले लिया था परंतु रकम पर ब्याज देना बंद कर दिया था। प्रार्थी के साथ अन्य लोगों ने जब अपनी रकम वापस मांगने का दबाव बनाया तो उसने सभी लोगों से कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा जिसे जो करना है कर लो। परेशान होकर प्रार्थी एवं अन्य थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए हैं।