गोकुल नगर स्थित बाल संप्रेषण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी एवं विशेष गृह का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विधिक विषयों के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ०ग०) के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दिनांक 13/05/2025 को गोकुल नगर स्थित बाल संप्रेषण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी एवं विशेष गृह का निरीक्षण कर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ०ग०) के सचिव ने उपस्थित बालकों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा उनके संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस शिविर में बालकों को नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए) योजना, 2015, नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 जैसे विभिन्न विधिक योजनाओं तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की जानकारी प्रदान की गयी। इसके साथ ही बालकों को प्राप्त मूलभूत सुविधाओं, उनकी देखभाल तथा उनकी समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गयी। बालकाें ने समय पर गुणवत्तापूर्ण नाश्ता एवं भोजन मिलने की जानकारी प्रदान की। बालकों द्वारा अन्य सुविधाओं के विषय में ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर संबंधित अधिकारी को उक्त संंबंध यथासंभव शीघ्र विशेष पहल किए जाने हेतु कहा गया। बालकों के गर्मी से बचाव के लिए प्रत्येक कमरे में कुलर एवं पंखों की व्यवस्था होना पाया गया। बालकों ने समय-समय पर परामर्शदाता द्वारा काउंसलिंग किया जाना बताया गया। बालकों को किसी भी प्रकार की अनुचित एवं विधि विरूद्घ क्रियाकलापों से स्वयं को विरत रखकर अध्यापन कर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त बालकों की जिज्ञासाओं का संतोषप्रद उत्तर देकर समाधान किया गया। निरीक्षण के दौरान संधारित किए जाने वाले पंजियों का भी अवलोकन किया गया। परिसर में सफाई रखे जाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। इस अवसर पर संस्था के अधिकारी, कर्मचारी एवं पैरालीगल वालिंटियर उपस्थित रहे।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

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