दुर्ग। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर युवक को घायल करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी सूरज साहनी एवं रोहित तिवारी को धारा 307,34 के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम करवा, एक -एक हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वही विक्की सिंह को दोष मुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
25 अक्टूबर 2020 की दोपहर को सुपेला निवासी दिलबाग सिंह के साथ पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी सूरज साहनी उर्फ राजा निवासी आदर्श नगर थाना सुपेला, पुरोहित तिवारी निवासी भीम नगर शंकर चौक सुपेला एवं विक्की सिंह निवासी इस्लामनगर सुपेला ने दिलबाग सिंह को रोका और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। प्रदीप नेमा ने बताया कि दिलबाग से मारपीट करने के बाद पुरोहित एवं सूरज साहनी ने जान से मारने की धमकी देते हुए बांस के डंडे एवं हाथ मुक्के से दिलबाग की जमकर पिटाई की। इससे दिलबाग को चोंटे आई थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।परिवार वालों ने सुपेला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।