दुर्ग।मामूली बात पर ब्लेड से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग सुधीर कुमार की कोर्ट ने आरोपी चंदन साहू को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही एक अन्य सुनील सोनवानी को दोष मुक्त किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सत्येंद्र ठाकुर ने पैरवी की थी।
13 नवंबर 2020 की रात को ओम प्रकाश वैष्णव उर्फ गोलू, लल्लाराम अपने दोस्त रवि साहू की मोटरसाइकिल से वापस अपने घर इंदिरा नगर सुपेला आ रहे थे। इंदिरा नगर बोल बम दुकान के पास किसी कारण से भीड़ लगी हुई थी। तब ओमप्रकाश एवं उसके दोस्त लल्लाराम ने भीड़ को रास्ते से हटने के लिए कहा। इस पर आरोपी चंदन साहू निवासी इंदिरा नगर सुपेला एवं उसके साथी सुनील सोनवानी ने गाली गलौज की। इसके बाद आरोपी चंदन साहू ने अपने पास रखे धारदार वस्तु ब्लड को निकाला और ओमप्रकाश के गले पर वार कर दिया, इससे उसे गंभीर चोटे आई थी। लोगों ने बीच बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया था।