अलग-अलग मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

दुर्ग। अवैध रूप से प्रतिबंधित गांजा की बिक्री कर रहे दो अलग-अलग मामले में आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक के लिए सश्रम कारावास तथा 10 -10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी।
कुम्हारी पुलिस को 19 मार्च 2026 को सूचना मिली कि एक युवक खदान पार कुम्हारी के पास अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दिनेश सोनकर निवासी देवार पारा रामनगर कुम्हारी को पकड़ा। उसके पास से लाल रंग की थैली में रखा 1.240 मादक पदार्थ गांजा एवं बिक्री की रकम 5000 रुपए को जब्त किया था। आरोपी के खिलाफ 20 (ख) (1) के तहत दोष सिद्ध पाया गया था।
विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने बताया कि एक अन्य मामले में आरोपी सुमित पटेल निवासी डीएमसी तालाब के पास कुम्हारी को 25 फरवरी 2026 को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार किया था।आरोपी सुमित पटेल महामाया उद्यान के पास धान खरीदी केंद्र के सामने सफेद रंग की थैली में 1.318 किलो गांजा रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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