अवैध हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिक्री करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार चलाये जा रहे अभियान के तहत मोहन नगर क्षेत्र में अवैध हुक्का एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बिक्री करने वाले दो आरोपियों को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है। आरोपियों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मोहन नगर पुलिस को सूचना मिली कि मालवीय नगर स्थित जैन मंदिर के सामने एक दुकान में अवैध रूप से हुक्का पिलाने संबंधी तंबाकू उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भंडारण है एवं उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान प्लास्टिक बोरियों में रखे हुक्का फ्लेवर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, चारकोल एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है। आरोपीगण राजेश जैन निवासी मालवीय नगर एवं शैलेश जैन निवासी मालवीय नगर दुर्ग आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेच रहे थे।मोहन नगर थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से हुक्का फ्लेवर 55 पैकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट 40 नग, हुक्का नोजल चार पैकेट, हुक्का कोल चार पैकेट एवं 600 रुपए नगद जब्त किए गए हैं ।अनुमानित कीमत 1,02,100 रुपए आंकी गई है।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 21(1), 4 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा धारा 7 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट( विनिर्माण आयात निर्यात परिवहन विक्रय वितरण भंडारण एवं विज्ञापन प्रतिषेध) अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

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