मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाले आरोपी को मिली सजा

दुर्ग। अवैध मादक पदार्थ गांजा को रखकर बिक्री करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी भूपेश कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (ख), (दो) (ब) के तहत न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि तक सश्रम कारावास,10000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी। 4 मार्च 2025 को पाटन थाना पुलिस को सूचना मिली कि सतनाम नगर के पीछे बठेना रोड में एक युवक अवैध रूप से अपने पास गांजा रखा हुआ है और उसकी बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भूपेश कुमार पिता रामकृष्ण बघेल सतनामी पारा थाना पाटन को पकड़ा। उसके पास हरे रंग की पॉलिथीन में 1.424 किलो मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था एवं उसके पास से 300 रुपए बिक्री की रकम भी जब्त की गई थी। गांजा रखने के संबंध में दस्तावेज पेश करने का नोटिस पुलिस द्वारा दिया गया परंतु आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया था।

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