दुर्ग। प्लास्टिक की थैली में गांजा रखकर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग पी एस मरकाम की कोर्ट ने आरोपी रोम नाथ साहू को न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के लिए सश्रम कारावास,10000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सूरज शर्मा ने पैरवी की थी। 24 सितंबर 2025 को मुखबिर से उतई पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोहार डीह तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने घेराबंदी करते हुए आरोपी रोम नाथ साहू निवासी ग्राम बोहार डीह थाना उतई को पकड़ा। उसके जेब से दो पुड़िया गांजा तथा आरोपी के कमरे में सफेद रंग के थैले में रखा कुल 1 किलो 358 ग्राम गांजा बरामद किया था।