बीएसपी श्रमिक मौत मामला:आग से झुलसकर मौत केस में बड़ा मोड़, अभियुक्तों को सत्र न्यायालय में पेश होने के आदेश

आग से झुलसकर श्रमिक की भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर हुई मौत वाले मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया की कोर्ट ने मामले के अभियुक्त गण को सत्र न्यायाधीश दुर्ग के समक्ष 2 फरवरी 2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि प्रकरण में अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 304 के अंतर्गत आरोप विचारण किए जाने के लिए पर्याप्त आधार दर्शित है। अभियोजन की ओर से पेश आवेदन उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत स्वीकार किया जाता है और विचारण के लिए अभियुक्तगण को जिला सत्र न्यायालय में 2 फरवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
25 अप्रैल 2023 की दोपहर को बीएसपी में मेसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन के ठेका श्रमिक के रूप में कार्यरत रणजीत सिंह, अमित कुमार सिंह, रमेश मौर्य, राजू टांडी आदि एसएमएस 2 के कंटीन्यूअस कास्टिंग शॉप कास्टर नंबर 6 में इक्विपमेंट कूलिंग पाइप लाइन को बदलने के लिए पाइप शिफ्टिंग का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान प्लेट मिल के अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा था। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाने से वेल्डिंग कार्य के दौरान उत्पन्न चिंगारी से रणजीत सिंह के जूते मोजे में आग लग गई थी और तुरंत पूरे शरीर में आग फैल गई थी। आग बुझाने के दौरान अन्य श्रमिक भी आग की चपेट में आ गए थे। रणजीत सिंह आग से लगभग 90% जल गया था जिसे तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाकर वन वार्ड में भर्ती किया गया था। 9 मई को रणजीत सिंह ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में कार्य के दौरान लापरवाही और अनदेखी के आरोप शिफ्ट इंचार्ज धीरेंद्र कुमार कुशवाहा, एसएमएस 2 के मुख्य महाप्रबंधक सुशांत घोषाल, महाप्रबंधक सेफ्टी गौरव सिंघल तथा मारुति कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार अभय कुमार बरतलवार पर लगे थे।

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