रकम वापस करने के बाद भी न्यायालय जाने की धमकी देकर गाली गलौज

दुर्ग। उधारी के रूप में ली गई रकम को ब्याज सहित वापस कर देने के बाद भी आरोपी द्वारा हस्ताक्षर कर रखे गए चेक को न्यायालय में जाकर केस कर जेल भिजवा देने की धमकी देते हुए गाली गलौज की गई। प्रार्थी की शिकायत पर पदमनाभपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रार्थी नारायण साहू न्यू सुंदर नगर सड़क चार बोरसी निवासी है। पैसे की आवश्यकता होने पर उसने बोरसी कॉलोनी में ही रहने वाले हरीश पारख से 1,60,000 रुपए की रकम 10% ब्याज पर ली थी। आरोपी हरीश पारख 10% ब्याज वसूल करता था तथा नहीं देने पर प्रार्थी से दूसरे दिन दुगुनी राशि प्राप्त करता था। प्रार्थी ने अपनी पत्नी और बच्चों के मोबाइल फोन के माध्यम से 100000 रुपए दिए थे एवं नगदी रकम 2,20,000 रुपए अलग-अलग समय पर दिए थे। प्रार्थी द्वारा कुल 3,20,000 रुपए हरीश पारख को दे दिया गया था। रकम देने के दौरान आरोपी ने खाली 11 चेक पर प्रार्थी से हस्ताक्षर कर अपने पास रख लिए थे। पैसा लेने के बाद भी हरीश पारख चेक वापस नहीं कर रहा था और उसके बाद चेक को न्यायालय में लगाने की धमकी दे रहा था। आरोपी प्रार्थी के घर पर आकर गाली गलौज करने लगा था और आरोपी कहता था कि 2,20,000 रुपए बचा हुआ है नहीं दोगे तो न्यायालय में केस करके अंदर करवा दूंगा। प्रार्थी की लड़की जहां नौकरी करती है वहां जाकर आरोपी नौकरी से निकाल देने की धमकी देता था और पूरे परिवार पर दबाव बनाता था।आरोपी ने धमकी दी थी कि पैसा नहीं दोगे तो चेक में दुगना राशि भर कर न्यायालय के माध्यम से वसूल करूंगा। आरोपी ने धोखे से इकरारनामा बना लिया था और प्रार्थी के हस्ताक्षर करा लिए थे। प्रार्थी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

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