दुर्ग। प्रिज्म कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी महका खुर्द उतई गनियारी रोड में कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती सीमा कश्यप की शिकायत पर एवं न्यायालय के आदेश पर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर सागर शर्मा एवं प्रिज्म कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती गुरदीप कौर शर्मा के खिलाफ उतई थाना में धारा 3(5),316(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि श्रीमती सीमा कश्यप पति विजय कश्यप की संस्था प्रिज्म कॉलेज आफ फार्मेसी महका खुर्द उतई में है जो वर्ष 2023 से संचालित है। अभियुक्त सागर शर्मा एवं अभियुक्ता श्रीमती गुरदीप कौर शर्मा को 15 मई 2023 से सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया गया था। दोनों अभियुक्त गण आपस में पति-पत्नी है उनके द्वारा वर्ष 2023 में के प्रथम वर्ष के 6 विद्यार्थियों से 20000 रुपए प्रति विद्यार्थी संस्था के नाम से लिए थे। इस राशि को ना तो संस्था के अकाउंट में जमा किया गया और ना ही उन विद्यार्थियों को इसकी रसीद दी गई थी। जब 6 विद्यार्थी चुम्मन लाल, चितरंजन साहू, रोशन साहू, मोनेश साहू, शिवकुमार साहू, टीकम प्रसाद से फरवरी 2025 में संस्था द्वारा फीस मांगे जाने पर इस तथ्य की सूचना कॉलेज को दी, तब जाकर संस्था को अभियुक्त गण के इस कृत्य का पता चला था। इसके पश्चात वर्ष 2024 के 6 विद्यार्थियों से जो प्रथम वर्ष में आए थे आरोपी सागर शर्मा एवं गुरदीप कौर शर्मा ने अनुचित तौर से फीस की राशि अपने निजी अकाउंट एवं अपने भाई अमन कुमार शर्मा के अकाउंट में यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए थे।इस मामले को लेकर संस्था स्तर पर तीन सदस्य वरिष्ठ फैकल्टी मेंबर्स की कमेटी गठित की गई थी जिसमें जांच रिपोर्ट में दोनों को दोषी पाया गया था और तीन दिवस के भीतर रकम वापस करने के निर्देश दिए थे ।अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी अभियुक्त करने विद्यार्थियों को कोई भी फीस वापस नहीं की और ना ही संस्था को रकम वापस की। इस बीच अभियुक्त गण द्वारा संस्था के खाते में 3. 45 लाख रुपए में से 1,95,000 रुपए वापस कर दिए थे।