किशोरी का शारीरिक शोषण, आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

दुर्ग। किशोरी को बहला फुसलाते हुए भगा कर ले जाने एवं उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीश दुबे की कोर्ट ने आरोपी प्रहलाद उर्फ़ हर्ष उड़िया को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 87 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी।
13 वर्ष 9 माह आयु की किशोरी की जान पहचान तितुरडीह निवासी आरोपी प्रहलाद उर्फ हर्ष उड़िया 25 वर्ष के साथ थी। दोनों इंस्टाग्राम के माध्यम से फोन पर बातचीत करते रहते थे। 10 जुलाई 2024 की सुबह किशोरी स्कूल जाने के लिए घर से निकली और शाम तक वापस नहीं आई। आरोपी प्रहलाद किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद दोनों दुर्ग स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठकर नागपुर चले गए थे। किशोरी के पिता ने मोहन नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था।

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