दुर्ग। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश के विनोद कुजूर की कोर्ट ने आरोपी गौतम कुमार चेलक उर्फ गोलू गणेश कुमार चेलक तथा भीकम चेलक को धारा 302 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। प्रार्थी हितेश देशलहरे ने 11 अगस्त 2023 को कुम्हारी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि कमल खुंटे की पत्नी की शासकीय अस्पताल कुम्हारी में डिलीवरी हुई थी। 10 अगस्त 2023 की रात 10.30 बजे प्रार्थी और कमल खुंटे अस्पताल में खाना देकर अपने गांव चोरहा आए और कमल खुंटे के घर खाना खाने के लिए जा रहे थे। रात्रि करीबन 11.45 बजे भीखम और मुकेश कमल खुंटे के घर के सामने गाली-गलौज कर रहे थे। मना किया तो मुकेश वहां से चला गया लेकिन भीखम उसके साथ धक्का-मुक्की करने लगा। लोक अभियोजक ने बताया कि शोर शराबा सुनकर गौतम चेलक और गणेश राम चेलक आ गए और उसके तथा कमल खुंटे के साथ गाली-गलौज और धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान भीखम चेलक ने कमल खुंटे पर चाकू से तीन बार वार किया। अन्य आरोपी गणेश राम और गौतम चेलक कमल खुंटे को पकड़े हुए थे। भीखम चेलक उसके पेट में कई बार चाकू मारा जिससे कमल खुंटे वहीं गिर गया। प्रार्थी ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी कमल खुंटे के पिता खूबचंद देशलहरे से पुरानी रंजिश थी इसलिए उसकी हत्या करने की नियत से चाकू से वार किया। पुलिस ने मामले में ग्राम रामपुर चोरहा भाठापारा कुम्हारी निवासी आरोपी गौतम कुमार चेलक उर्फ गोलू(21) , गणेश कुमार चेलक(70) और भीखम चेलक उर्फ टूमन(37) के खिलाफ धारा 307,302,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।