दुर्ग। कंपनी से फाइनेंस पर टाटा वाहन लेने के बाद दिया गया चेक बैंक में अनादरित हो गया। इस पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग श्रीमती श्वेता पटेल की कोर्ट ने आरोपी राजेश कुमार शाह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत 1 वर्ष साधारण कारावास ,2000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 357 (1)(बी) के तहत 13,90,704 रुपए प्रतिकर की राशि अदा करने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता आमोद पाठक ने पैरवी की थी।
वार्ड नंबर 36, न्यू खुर्सी पार भिलाई निवासी आरोपी राजेश कुमार शाह परिवादी चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सीनियर एसोसिएट लीगल कोऑर्डिनेटर राम अवतार सिंह ने कोर्ट में परिवाद पेश किया था। परिवादी रामा अवतार सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आमोद पाठक ने बताया कि आरोपी राजेश कुमार ने परिवार की कंपनी जो ऋण एवं फाइनेंस का काम करती है से चार पहिया टाटा वाहन क्रमांक सीजी 07 ए एक्स 9796 के लिए रकम फाइनेंस कराया था। 23 अगस्त को राजेश शाह ने कंपनी को 13,90,704 रुपए का आइसीआइसीआइ बैंक शाखा नंदिनी रोड का चेक प्रदान किया था। जब परिवादी ने चेक को खाते में जमा कराया तब खाते में रकम न होने के कारण चेक अनादरित हो गया था। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता आमोद पाठक के जरिए कंपनी को डाक से डिमांड नोटिस भिजवाया था परंतु आरोपी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था।