प्रार्थिया से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क कर उसे डराते हुए 41 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग शेख अशरफ की कोर्ट ने आरोपी मनीष दोसी को धारा 317(3) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 100000 रुपए अर्थ दंड, धारा 61(2) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 100000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, वही असरफ खान को दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज बेलचंदन ने पैरवी की थी।
फरिहा अमीन निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बघेरा को आरोपी मनीष दोसी निवासी सनाडा रोड, मोरबी गुजरात एवं असरफ खान निवासी सुरेंद्रनगर गुजरात ने अपने झांसे में लेते हुए फरिहा अमीन से 41 लाख रुपए की ठगी की थी।
प्रार्थिया कुमारी फरिहा अमीन कुरैशी को वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करके संदीप कुमार के विरुद्ध मनी लांड्रिंग केस, ड्रग ट्रैफेकिंग, आईडेंटिटी थेफ्ट में जांच करने एवं उसके कब्जे से 180 बैंक खाता प्राप्त होने की बात करते हुए आरोपियों ने कहा कि प्रार्थिया के नाम का एचडीएफसी बैंक दिल्ली में एक खाता है उसमें 8 करोड़ 7 लाख रुपए जमा हुए हैं। प्रार्थिया से कहा गया कि तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थिया को अपने झांसे में लेकर विभिन्न किस्तों में आरटीजीएस के माध्यम से कुल 41 लाख रुपए आरोपी ने प्राप्त कर लिए थे।