दुर्ग। मासूम बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनीष दुबे की कोर्ट ने आरोपी टिकेश्वर कुमार कौशल को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास,1000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 506 (2) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास,500 रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार में पैरवी की थी।
आरोपी टिकेश्वर कुमार कौशल चौकी मचांदूर थाना उतई निवासी है। उसके ही पड़ोस में 5 वर्ष 11 माह की बच्ची रहती थी। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे।1 अप्रैल 2024 को प्रार्थिया की बड़ी बेटी पेट दर्द होने की बात कही। इस पर जब बच्ची की मां ने अपनी बेटी से पूछताछ की तब उसने बताया कि लगभग एक माह पूर्व पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी टिकेश्वर कौशल उसे चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ घर लेकर गया था। आरोपी ने घर ले जाकर बच्ची के साथ जबरन गलत काम किया था। इसके पास से आरोपी ने कई बार बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया था। आरोपी ने बच्चों को धमकी दी थी कि किसी को बताएगी तो वह उसे मारकर कुएं में फेंक देगा। डर के कारण बच्ची ने यह बात किसी को नहीं बताई थी।