बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को मिली सजा

बालिका के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी एव पुत्र को सहयोग करने वाले आरोपी के पिता को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनिष दुबे की कोर्ट ने आरोपी इस्माइल अली को धारा 363, 366, 376, 376 (2)(एन), 343 एवं पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष एवं 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा आरोपी शहादत अली को धारा 212 एवं पास्को एक्ट की धारा 17 के तहत 20 वर्ष एवं 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी मोहम्मद इस्माइल अली 21 वर्ष निवासी घासीदास नगर भिलाई तीन की पड़ोस में ही रहने वाली 12 वर्ष 8 माह आयु की बालिका के साथ जान पहचान थी। 7 फरवरी 2023 की शाम को 7:00 बजे आरोपी इस्माइल अली ने बालिका को बहला फुसला कर अपने घर लाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान घर में उसका पिता आरोपी शहादत अली 61 वर्ष भी था जो अपने पुत्र को मना न करते हुए उसे सहयोग किया था।

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