बिलासपुर। दुर्ग नगर निगम के सहायक ग्रेड-तीन कर्मचारी भूपेंद्र गोइर ने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गोइर ने आरोप लगाया कि आयुक्त सुमित अग्रवाल ने व्यक्तिगत दुर्भावना से 7 अगस्त 2025 को निलंबन किया। जस्टिस एन.के. व्यास की बेंच ने सुनवाई के बाद संचालक नगरीय प्रशासन विभाग रायपुर को चार सप्ताह में अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसला कानून और रिकॉर्ड के आधार पर ही होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं।