बृजमोहन को हाईकोर्ट से शर्तों के साथ मिली जमानत

दुर्ग।सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली गई। प्रकरण में वैशाली नगर थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया था।
प्रकरण में 3 जून को शांतिनगर वार्ड 14 निवासी तुषार देवांगन (31 वर्ष) ने ‎रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि मंगलवार ‎रात करीब 8 बजे वह अपना सोशल मीडिया अकांउट‎ देख रहा था। उस दौरान शांतिनगर निवासी बृजमोहन सिंह‎ ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जानबूझकर अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए कमेंट किया। इस पर पुलिस ने धारा 296, 353(1)(6), 353(1)(सी) 352(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर पूर्व साडा अध्यक्ष को गिरतार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रमेश सिन्हां की अदालत में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और आरोपी लंबे समय से जेल में है। कोर्ट ने बृजमोहन सिंह को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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