हॉकी स्टिक एवं हाथ मुक्के से वार कर युवक की हत्या कर देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर की कोर्ट ने सात आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 148 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास करवा धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी छोटू उर्फ बिसेलाल तथा टिम्पू उर्फ अमन भारती को आयुष अधिनियम की धारा 25(1 ख),(ख) के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा भी दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 18 जून 2022 की रात को प्रार्थी शुभदीप सिंह उर्फ बछड़ा अपनी बुआ के घर सुपेला गया हुआ था। 19 जून की रात को वह हनुमान मंदिर के सामने से जा रहा था। इसी दौरान देखा कि रंजीत सिंह के साथ आरोपी सोना उर्फ जोंस अब्राहम निवासी केंप एक भिलाई, टिम्पू उर्फ अमन भारती निवासी कैंप एक भिलाई, निखिल कुमार साहू निवासी शास्त्री नगर, भूपेंद्र साहू शास्त्री नगर, पिंटू उर्फ प्रीतम सिंह सुपेला, छोटू उर्फ बिसेलाल भारती साक्षरता चौक कैंप एक, लोकेश निवासी सुपेला, निखिल एंजल निवासी शास्त्री नगर, डंडा, चाकू, बेस बल्ला एवं हाथ मुक्के से मारपीट कर रहे थे। इस दौरान शुभदीप सिंह उर्फ बछड़ा जब वहां पहुंच कर बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसे भी जान से मारने की नीयत से दौड़ाया। आरोपियों ने रंजीत के साथ जमकर मारपीट की जिससे उसे गंभीर चोटे आई थी। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।